शहर के जादोपुर चौक पर हुई पूर्व मुखिया के पुत्र ब्रजेश राय व उनके एक रिश्तेदार की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये वीरेन्द्र यादव को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव के न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया।