Gopalganj News: तंबाकू विक्रेताओं से वसूला गया जुर्माना

Sat, 09 Apr 2016

सदर प्रखंड के जादोपुर बाजार में सदर बीडीओ के नेतृत्व में पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत पान की दुकानों की जांच पड़ताल किया। इस दौरान नियम के अनुसार तंबाकू उत्पाद की चेतावनी देने वाले साइन बोर्ड नहीं लगाने पर छह दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गयी कि वे अपनी दुकान के सामने धू्रमपान रहित क्षेत्र का साइन बोर्ड हर हाल में लगा लें।

सदर बीडीओ किरण कुमारी ने बताया कि जिलाधिकारी राहुल कुमार के आदेश के आलोक में सदर प्रखंड के विभिन्न बाजारों में कोटपा एक्ट का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार की शाम जादोपुर बाजार स्थिति पान व तंबाकू की दुकानों की जांच की गयी। जांच के दौरान छह तंबाकू विक्रेताओं की दुकान पर धू्रपपान रहित क्षेत्र का साइन बोर्ड नहीं लगा था। जिसको लेकर इन छह दुकानदारों से सौ सौ रुपया जुर्माना वसूला गया। उन्होने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू विक्रेताओं को पैकेट पर 85 प्रतिशत हिस्से पर चित्र सहित चेतावनी लिखी सिगरेट ही बेचना है। अगर कोई तंबाकू विक्रेता इन नियमों की अनदेखी करेगा तो उसे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छापामारी अभियान में अंचल अधिकारी कृष्ण मोहन कुमार सहित पुलिस कर्मी शामिल रहे।

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